जनपद मऊ आज से 29 फरवरी 2024 तक धारा 144 रहेगी प्रभावी
मऊ, बलिया में धारा 144 लागू
अपर जिलाधिकारी, मऊ सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, बसंत पंचमी आदि व लोक सभा चुनाव 2024 एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 18 जनवरी 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवाश्यक हो गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो पूरे जनपद में दिनांक 18 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
14 मार्च 2024 तक जनपद बलिया में धारा 144 रहेगी प्रभावी
जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने शांति भंग की संभावना से पूर्णतया संतुष्ट होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 16 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए लागू किया है।
Reporting by Abu Amir
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